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चन्दौली : जिला बदर अपराधियों की अब खैर नहीं, उल्लंघन करने के आरोप में सरफराज गिरफ्तार

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The News Point : आगामी लोकसभा के मद्देनजर रखते हुए जिले में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर गुण्डा प्रवृत्ति के शातिर अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है. उनकी गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखकर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था. इसी क्रम में शातिर अपराधी सरफराज को उलंघन के आरोप में जेल भेज दिया गया. पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप है.

विदित हो कि बीते दिनों अलीनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सरफराज उर्फ छोटू पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम गंजख्वाजा (जन्सो की मड़ई) चन्दौली को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली के 30 जनवरी के आदेश पर अनुपालन में 06 माह की अवधि के लिये नियमानुसार  5 फरवरी को आदेश का तामीला कर चन्दौली की सीमा से 6 माह हेतु निष्कासित ( जिला बदर ) किया गया था.

लेकिन जिला बदर अपराधी सरफराज के बाबत बजरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त सरफराज उर्फ छोटू द्वारा जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली के आदेश का पालन नहीं कर रहा है. जो आलमपुर NH-19 हाइवे के सामने सड़क पर खड़ा है. किसी का इन्तजार कर रहा है.  अभियुक्त सरफराज बिना पूर्व सूचना या न्यायालय के आदेश पर चन्दौली की सीमा में प्रवेश करने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल के साथ रविवार को आलमपुर NH-19 हाइवे अण्डर पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है.

प्रभारी निरीक्षक अलीनगर शेषधर पाण्डेय ने बताया कि जिला बदर गुण्डा अपराधी सरफराज उर्फ छोटू आलमपुर हाईवे से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 10 उ.प्र. गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. अभियुक्त के खिलाफ अलीनगर मुगलसराय थाने में दो दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है. 

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