Chandauli news : स्पेशल जज पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में आरोपित रवि राय निवासी ग्राम पिपरी कुटिया थाना धीना को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शत्रुघ्न राय निवासी पिपरी कुटिया थाना धीना ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि मेरी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष जो कक्षा नौ में पढ़ती थी। 15 दिन पूर्व अपने ननिहाल दिघवट थाना चंदौली में गई थी। 23 फरवरी 2018 को सुबह नौ बजे वादी के गांव के ही दो लड़के रवि राय व अरविंद राय ने फोन कर मेरी पुत्री को बुलाकर कहा कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है और सैयदराजा स्टेशन पर बुलाया। पुत्री जब वहां पहुंची तो मेरी पुत्री को शादी का झांसा देकर और बहला फुसलाकर मुगलसराय ले गए। वहां से फिर मुंबई लेकर चले गए। वहां एक मकान में दो माह तक रखा। मेरी पुत्री के साथ आरोपित रवि राय गलत काम करता था।जब मेरी पुत्री मना करती तो जान से मारने की धमकी देता था। कोर्ट ने मामले में आरोपित रवि राय निवासी पिपरी कुटिया थाना चंदौली को दोषी पाते हुए 3/4 पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड, आइपीसी की धारा 363 में चार वर्ष व पांच हजार अर्थदंड और 366 में पांच वर्ष की सजा और सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया।