The news point (चंदौली) : स्पेशल जज पाक्सो अनुराग शर्मा की अदालत में सोमवार को एक मामले सुनवाई हुई. इस दौरान दोष सिद्ध होने पर बेटी की हत्या में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया.अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह और अवधेश नारायण सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया.
उन्होंने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के हुदहुदीपुर निवासी मनोज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू की 17 वर्षीय पुत्री मोनी सिंह की 14 सितंबर 2022 को संदिग्ध परिस्थति में हो गई थी. परिजन पुलिस को बिना बताए दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे. तभी गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दी. इसपर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसबीच मृतका के पिता ने बलुआ थाने में बेटी मानसिक रूप से बीमार रहने और फंदे से लटककर आत्महत्या करने के संबंध में तहरीर दी.
लेकिन पुलिस की छानबीन और डाक्टरों से वार्ता एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया. इस आधार पर 20 सितंबर 2022 को पुलिस ने मृतका के पिता के खिलाफ धारा 302, 201 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया. साथ ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इसकी सुनवाई सोमवार को स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट में हुई. इसमें साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने हत्यारोपित पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं 60 हजार रुपया जुर्माना लगाया. अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.