The News Point – चंदौली : ADJ प्रथम विनय कुमार सिंह ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी को दोषमुक्त कर दिया हैं. कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी पर हत्या के प्रयास तथा अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज था. इसी मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई. जिसमें तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिसके बाद धर्मेंद्र तिवारी आरोप से दोषमुक्त हो गए. वहीं जिलाध्यक्ष के बरी होने के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया.
जमीन विवाद को लेकर 2006 का मुकदमा
आपको बता दें कि जमीन के विवाद को लेकर 2006 से चले आ रहे मुकदमे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी को कोर्ट ने बरी किये जाने का आदेश दिया. अपर जनपद न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने हर्ष मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त किया. मुकदमे से बरी होने के पश्चात धर्मेन्द्र तिवारी ने कांग्रेसजनों के साथ पं. कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया.
उन्होंने बताया कि राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया था. परन्तु कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया. मामला खारिज हो गया. जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी की तरफ से मुकदमे में वकालत वरिष्ठ अधिवक्ता जमवंत प्रसाद, डा. नारायण मूर्ति ओझा, आशुतोष सिंह ने किया. वहीं कार्यालय पर प्रदेश महासचिव सरिता पटैल, शहर अध्यक्ष रामजी गुप्ता, मधु राय, आनंद शुक्ला, प्रदीप मिश्रा, राहुल सिंह, बृजेश गुप्ता, नवीन पाण्डेय, संजय मिश्रा, गंगा प्रसाद, शिवशंकर राय, नरेन्द्र तिवारी, विवेक सिंह, हर्ष तिवारी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया.