The News Point (चंदौली) : स्पेशल जज पाक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया.
सदर कोतवाली क्षेत्र में 13 नवंबर 2018 को पीड़ित 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट थाने में लिखवाई. आरोप था कि उसकी बेटी सुबह शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी. लेकिन घर वापस नहीं आयी. इसपर उसकी खोजबीन की गई. तभी एक महिला ने बताया कि गांव का ही अजीत कुमार उर्फ धर्मपाल अपने जीजा के साथ बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था.
पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि अभियुक्त अजीत उर्फ धर्मपाल अपने जीजा के घर सिकरी ले गया. वहां एक दिन रखकर बलात्कार किया. इसके दूसरे दिन शादी का झांसा देते हुए बहला फुसलाया और नशीला पदार्थ खिलाकर ट्रेन से फरिदाबाद ले गया. वहां इच्छा के विरुद्ध कई बार जबरन बलात्कार किया. इसके बाद 26 दिसंबर को चंदौली लाकर छोड़ दिया. उससे शादी की बात किया तो मना कर दिया.
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट ने दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ धर्मपाल को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. वहीं धारा 363 आईपीसी और 366 आईपीसी में चार और पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है.