The News Point (चंदौली) : अवैध खनन-परिवहन तथा ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर शासन सख्ती के मूड में है. परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में 16 जुलाई को NIC चन्दौली में जिला प्रशासन, परिवहन एवं खनन के अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई.
इस दौरान परिवहन मंत्री ने निर्देशित किया कि जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस, परिवहन एवं खनन के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की जाए. जो ओवरलोड, डग्गामार एवं अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करे. परिवहन मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि जनपद में ओवरलोड एवं अनाधिकृत रूप से यात्री वाहनों का संचालन बिल्कुल भी न होने दिया जाए. साथ ही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु अकुशल वाहन चालकों को चिन्हित कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया.

इस निर्देश के क्रम में रात्रि को जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन एवं खनन के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा जनपद में ओवरलोड, अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की गयी. जिसमें 7 ओवरलोड वाहनों को सीज कर दिया गया एवं 2 वाहनों का चालान किया गया. जिससे लगभग 6.21 लाख प्रशमन शुल्क प्राप्त होगा.
जिला प्रशासन, परिवहन एवं खनन के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी. संयुक्त कार्यवाही के दौरान जो भी वाहन ओवरलोड, डग्गामार एवं अवैध रूप से संचालित होते हुए पाया जायेगा उसके विरूद्ध नियमानुसार बन्द/चालान की कार्यवाही की जाएगी.
बता दें कि अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही यात्री यानों पर अंकुश लगाये जाने हेतु विशेष चेकिग अभियान पूर्व से ही 11 जुलाई से 31 जुलाई तक जनपद चन्दौली में संचालित है, जिसमें डग्गामार वाहनों के प्रति कड़ी कार्यवाही करते हुये कुल 22 वाहनों का चालान एवं 05 वाहनों को सीज किया गया. जिससे 6.10 लाख प्रशमन शुल्क की प्राप्ति हुयी.इस अभियान में ऐसे वाहन जो कि परमिट शर्तों के उल्लंघन करते हुए संचालित पाये जा रहे हैं, अथवा जिनका फिटनेस समाप्त है, के विरूद्ध पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन की कार्यवाही भी की जा रही है.
चन्दौली बिहार राज्य से सटा हुआ जनपद है, जहां पर मुख्यतः बिहार राज्य से वाहन प्रवेश करते हैं. इन वाहनों की भी विशेष चेकिंग की जा रही है. यदि प्रर्वतन की कार्यवाही में कोई वाहन ओवरलोड, अनाधिकृत रूप से राज्य में प्रवेश करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगा.


