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Chandauli : हत्या के मामले 2 सगे भाइयों को उम्र कैद, 2016 झाड़फूंक के चक्कर में हुई थी हत्या

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The news point : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में 2 हत्यापियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उनको 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी. सजायाफ्ता दोनों सगे भाई है. अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह एवं राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने प्रभावी पक्ष रखा.

विदित हो कि 28 जून 2016 को वादी मंगरु शर्मा निवासी सुखदेवपुर द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर अपने भाई दयाराम शर्मा एवं व उसकी पत्नी शांति देवी की हत्या किए जाने की लालमन हरिजन के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई. तत्कालीन विवेचक बालमीत सिंह द्वारा गुणवत्ता पूर्ण प्रभावी विवेचना में यह पाया गया कि शिवदयाल उर्फ पखण्डू तथा मुन्ना ने ओझाई की पुरानी रंजिश को लेकर मृतकों की हत्या कारित की है. अभियुक्त गणों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया.

अभियोजन की तरफ से कुल 17 गवाह परीक्षित कराए गए. तथा अभियोजन ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि अभियुक्त गण ने झाड़-फूंक, भूत-प्रेत ओझागिरी के विवाद के कारण प्रतिशोधात्मक रुख अपनाते हुए एक राय होकर दयाराम शर्मा एवं शांति देवी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कारित कर दी. अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी एवं उनकी निशानदेही पर आलाकत्ल दो कुल्हाड़ियों एवं रक्त के छीटें पड़े कपड़ों की बरामदगी से भी हत्या किया जाना साबित हुआ था.

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ ने अभियुक्त गणों को मामले में दोषसिद्ध करार दिया तथा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शिवदयाल उर्फ पखण्डू को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई अर्थदण्ड अदा न कर सकने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अर्थदंड की धनराशि मृतक दयाराम की पहली पत्नी छंगुरी देवी को अदा की जाएगी. उनके न रहने की दशा में यह धनराशि उनके बच्चों को देय होगी. 

गौरतलब है कि दूसरा अभियुक्त मुन्ना जो सजा के डर से फरार हो गया है कि विरुद्ध माननीय सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ ने दिनांक 16 मार्च को ही गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सख्त रूप से आदेशित करते हुए अभियुक्त मुन्ना को अविलम्ब गिरफ्तार करने कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया था. लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तारी में नाकामयाब रही है.

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