The News Point (चंदौली) : न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली पारितोष श्रेछ ने दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. डेढ़ दशक पुराने मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है. न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
एडीजीसी अवधेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि वादिनी मोहिनी सिंह निवासी मुहअर कलां के पिता सुरेन्द्र सिह व भाई जयकिशन सिंह 7 फरवरी 2009 को चार बजे भोर में मारकण्डेय महादेव दर्शन करने गये थे और सात बजे वादिनी को सूचना मिली की उसके पिता व भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लाश बनरावाली बारी (सरफुद्दीनपुर) में पडी हुई है. पिता एवं भाई की हत्या मुहअर कलां के रहने वाले सभी दोषसिद्ध अभियुक्तगण ने कोटे की रंजिश को लेकर की. वादिनी के तहरीर पर पांचों अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बलुआ में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था.
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली पारितोष श्रेष्ठ ने निर्धारित नियमानुसार विचारण के पश्चात पाँच हत्यारोपी केशरी सिह पुत्र रामकिशुन सिंह ,अजीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह, सुनील सिंह पुत्र जनार्दन सिंह, धर्मराज सिंह पुत्र रामलखन सिंह एवं सन्तोष सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह सभी निवासीगण ग्राम महुअर कला थाना बलुआ जनपद चन्दौली को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपया प्रत्येक को अर्थदण्ड की सजा सुनाई. जिसमें एक अन्य अभियुक्त रामलखन सिंह की मृत्यु दौरान विचारण हो चुकी थी. इस प्रकरण में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी.
अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल अवधेश कुमार पाण्डेय के साथ विशेष लोक अभियोजक रमाकान्त उपाध्याय एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने पैरवी की.