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Court news : किशोरी से छेड़खानी करना पड़ा भारी, 3 साल कारावास की सजा

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The News point : स्पेशल जज पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपी युवक को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेशनारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने पैरवी व तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने 30 सितंबर 2018 को चकिया थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोप था कि नाबालिक 15 वर्षीय पुत्री 26 सितंबर 2018 को चकिया ननिहाल आयी हुई थी। वह एक दिन बाद शाम पांच बजे पुरानी सब्जी मंडी के पास मेला देखने गई थी। पोखरे के रास्ते घर आते समय गांव के ही दो युवक प्रद्युमन व छोटन पासवान बाइक लेकर पहुंचे और पुत्री को जबरन बैठा लिया। इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। पीड़िता के शोर मचाने पर दोनों भागने लगे। इस बीच पुलिस आ गई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पाक्सो ने प्रद्युमन को दोषी पाते हुए धारा 363, 354 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट में तीन-तीन साल की सजा और पांच-पांच  हजार रुपया जुर्माना लगाया।

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