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Chandauli News : 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, घर से उठा ले गया था हिस्ट्रीशीटर 

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The News Point (चंदौली) :  स्पेशल जज पॉक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने सोमवार को आठ साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपी हिस्ट्रीशीटर सुभाष सोनकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं 50 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. खास बात यह है कि पीड़िता को कोर्ट से नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत एक साल के अंदर न्याय मिला. 

विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने सुनवाई के दौरान तर्क प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली के एक गांव की आठ वर्षीय नाबालिक पीड़िता के पिता ने 14 मार्च 2025 को अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार के मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी. आरोप था कि उसकी बेटी घर में सो रही थी. रात करीब 12 बजे गांव का ही सुबाष सोनकर घर पर आकर बेटी को उठा ले गया. उसे खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद घर पर छोड़कर भाग गया. सुबह बेटी ने अपनी मां को आपबीत बतायी. इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा-65 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया. वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश की कार्रवाई शुरू कर दी.

इस दौरान आरोपी इंकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इस मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हुई. कोर्ट ने पीड़िता के बयान और गवाहों एवं साक्ष्य के आधार दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया.

विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने नए कानून के तहत एक साल के अंदर आरोपी को सजा सुनाई. यह जिले के लिए नए कानून में पहली सजा है. पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पहले भी जिले व गैर जिलों में गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, दहेज उत्पीड़न आदि के दर्जनों मुकदमें पंजीकृत है.

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