The News Point (चंदौली) : पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माना के दंड से दंडित किया है.
विदित हो शहाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि 13 अक्टूबर 2020 को वह किसी काम से बाजार गई थी. घर में उसकी 10 वर्षीय पुत्री अकेली थी. पड़ोस में रहने वाले जहीरूद्दीन की पुत्री पर गलत नजर थी. मौका देखकर घर में घुस गया और पुत्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. मां के बाजार से वापस आने पर पीड़िता ने रोते हुए पूरी बात बताई. मां बच्ची के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
अभियोजन की ओर से न्यायालय में पक्ष रखने वाले विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े इस मामले में विशेष न्यायाधीश में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 20000 के अर्थ दंड से दंडित किया है. जुर्माना जमा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.